मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 : फिर से भरेंगे फॉर्म यहाँ पर चेक करें डिटेल्स

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं. लाभार्थी को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. लाभार्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को अपने जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाना होगा. आवेदन पत्र भरने के बाद, लाभार्थी को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. आवेदन पत्र की जांच के बाद, लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो लड़कियों के सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इस योजना से लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी.

25 जुलाई से फिर भरेंगे फॉर्म

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाड़ली बहना के लिए फिर से लेकर आए हैं खुशियाँ, शिवराज सिंह ने कहा की 25 जुलाई से फिर से फॉर्म भरे जाएंगे

दरसल ये फॉर्म उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है । और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने एक और खुशखबरी दी है और वो ये है की अब लाड़ली बहना की आयु सीमा कम कर दी गई है जी हाँ दोस्तों अब 21 वर्ष से महिला भी इस योजना की पात्र होंगी ।

लाड़ली बहना योजना के उद्देश्य

  • महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखना
  • महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्‍वावलम्‍बी बनाना
  • परिवार स्तर पर निर्णय लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना

लाड़ली बहना की पात्रता

  • मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
  • विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
  • आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

लाड़ली बहना की अपात्रता

  • 1). जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
  • 2). जिनके परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो।
  • 3). जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्‍डल/ स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

योजना के लाभ

  • प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्‍वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्‍ड बैंक खाते में किया जाएगे।
  • किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्‍त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना : वैकन्सी के लिए अप्लाइ करने का सरल और अच्छा तरीका

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आवश्यक दस्तावेज़

  • समग्र परिवार / सदस्य आई.डी.
    • समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी
  • आधार कार्ड
    • UIDAI द्वारा जारी फ़ोटो आईडी
  • मोबाइल नंबर
    • समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर
  • आधार समग्र e-KYC
    • समग्र पोर्टल पर आधार के डाटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान | e-KYC न होने की स्थिति मे आवेदन प्राप्त
  • व्यक्तिगत बैंक खाता
    • महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है | संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा |
  • बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय
    • महिला के स्वयं के बैंक खाते मे आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए |

आवेदन करने की प्रक्रिया

योजना हेतु आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्‍नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है

  • ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही ”आवेदन हेतु आवश्‍यक जानकारी का प्रपत्र” भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।
  • उक्‍त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/ वार्ड/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियत कैम्‍प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी। यह पावती एसएमएस/ व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।
  • आवेदन पत्र भरने की सम्‍पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
  • आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं ई केवायसी किया जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा
    • परिवार की समग्र आई डी दस्‍तावेज
    • स्वयं की समग्र आई डी दस्‍तावेज
    • स्वयं का आधार कार्ड
  • अनंतिम सूची का प्रकाशन – आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्‍चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्‍पा किया जाएगे।
  • आपत्तियों को प्राप्त किया जाना –प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियॉ पोर्टल/ऐप के माध्‍यम से प्राप्‍त की जायेगी। इसके अतिरिक्‍त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्‍पलाईन 181 के माध्‍यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्‍त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जाएगे। जो आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्‍त हुयी हैं उनके सम्‍बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

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